राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर 

 
क्रमांक विज्ञापन सं. 20/Exam/SI (Telecom)/RPSC/EP-1/2024-25
 
आयोग द्वारा गृह (ग्रुप-1) विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम, 1989 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत उप निरीक्षक-दूरसंचार (Sub Inspector-Telecom) के कुल 98 पदों पर मती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है-
 

विशेष  नोट – 

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती पर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियी या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अत्ति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
SUB INSPECTOR (TELECOM) COMP. EXAM 2024
2. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा। 3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों
 
को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तिया उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षेतिपा आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
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विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
 
• राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise- Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार
 
नरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत ही जायेंगी। • राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार निगम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुका बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण
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से मरी नहीं जा सकी ही, ती ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अयनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
 
१. अनुसूबित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उका लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी / एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
 
8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।
 
टिप्पणी “बिन्द्र संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत्त पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।”

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-

 
1- B.Sc. with Physics & Mathematics from a University established by law in India or any other degree declared equivalent thereto by the Government. OR BE/B.Tech or equivalent Degree in Telecommunications Electronics Electrical Engineering from a University established by law in India or any other degree declared equivalent there to by the Government.
 
2- Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture
 
Note:
 
1. अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
 
2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग / पात्रता जांच / साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्णित (Debar) किया जाएगा।
 
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान
 
उका पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। नोट- साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।

वेतन का रनिंग पे – बैण्ड

पे-मैट्रिक्स लेवल 1.-11 (Grade Pay-4200/-) नोट राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

 

आयु सीमा 

दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी चाहिये। नोट:- उक्त पद विभाग द्वारा वर्ष 2007 में विज्ञापित किये गये थे। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2025 को अधिकायु के होते है, उन्हे नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

 

विज्ञापित पदों के अंतर्गत दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

 

नोट
 
1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 06 तक के प्रावधान असंचवी (Non Cumulative) हैं. अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
 
2. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
 
3. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु ७० वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 
4. अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।
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Form Start Date 28-11-2024
Last Date 27-12-2024
Exam Date  Coming Soon

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