RTE Act 2009

 

1. RTE Act 2009 की किस धारा के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को एन्ट्री लेवल कक्षा की 25% सीट्स पर प्रवेश देना होगा-

(1) धारा 12 (1) (ग)
(2) धारा 16 (2) (ग)
(3) धारा 26 (2) (क)
(4) धारा  (1) (ब)
 
Ans – (1)
 
व्याख्या : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12 (1) (ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीट्स पर ‘दुर्बलवर्ग’ एवं ‘ असुविधाग्रस्त समूह’ के बालक-बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी।
 

2. RTE Act 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीट्स पर ‘दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त’ समूह के बच्चों को किस कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवायी जाएगी-

(1) कक्षा 5 से 10 तक
(2) कक्षा 3 से 8 तक
(3) कक्षा 1 से 8 तक
(4) कक्षा 6 से 12 तक
 
Ans –  (3)
 

3. RTE Act 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को एन्ट्री लेवल कक्षा में कुल प्रविष्ठ बालकों (उसी कक्षा के) की कितने प्रतिशत सीमा तक दुर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा-

(1) 30%
(2) 35%
(3) 45%
(4) 25%
 
Ans – (4)
 
व्याख्या : RTE Act 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में एन्ट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा।
 

4. राजस्थान सरकार की अधिसूचना (18 मई, 2020) के अनुसार RTE Act 2009 के तहत दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम मानी गई है-

(1) 1:30 लाख रूपये
(2) 2:30 लाख रूपये
(3) 2: 50 लाख रूपये
(4) 3 लाख रूपये
 
Ans –  (3)
 
व्याख्या : प्रवेश के लिए पात्रता- बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस-पास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए। बालक “दुर्बल वर्ग” या “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित होना चाहिए। राज्य सरकार की अधिसूचना 18 मई 2020 के अनुसार “दुर्बल वर्ग” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं- ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।
 

5. RTE Act 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु कौनसी कक्षा एन्ट्री लेवल निर्धारित की गई है-

(1) कक्षा प्रथम
(2) कक्षा द्वितीय
(3) कक्षा तृतीय
(4) कक्षा पंचम
 
Ans – (1)
 

6. RTE Act 2009 के सम्बन्ध में कौनसा कथन सत्य है-

 
(1) निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत् मॉनिटरिंग सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि.) द्वारा की जाएगी।
(2) प्रवेश वरीयताक्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा।
(3) निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केन्द्रीयकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रविष्ट बालकों की सूची को रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा।
(4) उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।
 
Ans –  (4)
 

7. RTE Act 2009 के सम्बन्ध में कौनसा कथन सत्य है-

(1) गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12 (2) तथा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है।
(2) राज्य में इस प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिये जा रहे हैं।
(3) प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में एन्ट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक “दुर्बल वर्ग” एवं ” असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा।
(4) उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।
 
Ans – (4)
 

8. मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के फीस पुनर्भरण के लिए कार्यालय को बजट का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है-

(1) निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
(2) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
(3.) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
(4) पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर
 
Ans –  (1)
 
व्याख्या : प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के फीस पुनर्भरण के लिए कार्यालयों को बजट का आवंटन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के पुनर्भरण के लिए बजट का आवंटन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा किया जाएगा।
 

9. यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 में 18 प्रवेश हो तो उसमें से निःशुल्क प्रवेशित बालक कितने होंगे-

(1) 13
(2) 5
(3) 18
(4) 15
 
Ans – (2)
 
व्याख्या: केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश वरीयताक्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा। निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केन्द्रीयकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रविष्ट बालकों की सूची को रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा। 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिन्दु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बाालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे।
 

10. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूहों के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। असुविधाग्रस्त समूहों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है-

 
(1) अनुसूचित जाति के बालक
(2) अनुसूचित जनजाति के बालक
(3) अनाथ बालक
(4) उपरोक्त सभी
 
Ans –  (4)
 
व्याख्या : “असुविधाग्रस्त समूह” में निम्न सम्मिलित हैं-
 
(a) अनुसूचित जाति के बालक
(b) अनुसूचित जनजाति के बालक
(c) अनाथ बालक
(d) एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक।
(e) युद्ध विधवा के बालक
(f) निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।
(g) पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।
(h) ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है।
 

11. निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए कौनसा दस्तावेज मान्य है-

(1) सहायक नर्स और दाई रजिस्टर
(2) आंगनबाड़ी अभिलेख
(3) आधार कार्ड
(4) उपरोक्त सभी
 
Ans –  (4)
 
व्याख्या : निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेजः- प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में-
 
क. अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम.) रजिस्टर/अभिलेख
 
ख. आँगनबाड़ी अभिलेख और
 
ग. आधार कार्ड
 

12. मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश बाबत एंट्री क्लास (कक्षा प्रथम) में प्रवेश हेतु बालक की आयु होगी-

(1) 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम
(2) 4 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम
(3) 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 6 वर्ष से कम
(4) 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष से कम
 
Ans –  (1)
 

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