RPSC Second Grade Vacancy 2024
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
क्रमांकः वि.सं. 22/Exam/Sr. Teach. (Sec. Edu.)/RPSC/EP-1/2024-25
आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (गर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक (SENIOR TEACHER) के निम्नलिखित 8 विषयों के कुल 2129 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है एवं विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) निम्नानुसार है-
क्र.सं | विषय | गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद |
अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद
|
कुल पद |
01 | हिन्दी | 273 | 15 | 288 |
02 |
अंग्रेजी
|
242 | 85 | 327 |
03 | गणित | 539 | 155 | 694 |
04 | विज्ञान | 261 | 89 | 350 |
05 | सामाजिक विज्ञान | 70 | 18 | 88 |
06 | संस्कृत | 276 | 33 | 309 |
07 | पंजाबी | 64 | 0 | 64 |
08 | उर्दू | 2 | 7 | 9 |
total | 1727 | 402 | 2129 |
नोट
अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।
1. अनुसूचित क्षेत्र के अभाथों गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों को संबंध में अपनी प्राथनिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाईन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें अनुसूचित क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध लाभ देय नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध कंवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाईन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी पदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन वारने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र बथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।
2. टिप्पणी- यदि अनुसूबित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते है तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देवें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नोट:-
1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुका अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा।
तीन भर्ती वर्षों की समापित के पश्चात् ऐसी अद्यनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो। 2. राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुका अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा पा विच्छिन्न विवाह/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह / परित्यक्ता/ तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह/परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
4. विशेष योग्यजन / निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा चसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार बीतिज (Categorywise- Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अपनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से मरी नहीं जा सकी हो. तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अयनीत की जायेगी और यदि आगामी मर्ती वर्ष उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है. ती उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा। में भी
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाम राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देग नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्ब न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18. 08.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। . कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।
8 टिप्पणीः- बिन्दु संख्या 01 से 8 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।”
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं:
(1) (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिये Graduate or equivalent examination recognized by UGC with concerned subject as Optional Subject, and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.
(विज्ञान विषय के लिये Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects: Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro-Biology, Bio-Technology and Bio-Chemistry and Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.
(सामाजिक विज्ञान विषय के लिये/-Graduate or equivalent examination recognized by UGC with at least two of the following subjects as Optional Subjects: History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy, and Degree or Diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.
(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.
Note: 1. अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा। 2.
असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग / पात्रता जांच / साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा।
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान वेतन का रनिंग पे-बैण्ड
पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
4-मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Puy-4200/-) नोट राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत नसिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
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