राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम-1965 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के अन्तर्गत परिचालक के कुल 500 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 454 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 46) के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र मे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बन्धनों के अध्याधीन ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं :-

विभाग का नाम भर्ती सेवा नियम/उपविधियाँ जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है पद का नाम  गैर अनुसूचित क्षेत्र  अनुसूचित क्षेत्र  कुल पद 
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम-1965 यथा संशोधित परिचालक  454  46 500
विशेष नोट :-
 
(1) Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें।
 
कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत/असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 
1. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रियाः- बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत / निर्धारित ई-मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है।
 
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
1. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल http://rssb.rajasthan.gov.in अथवा http://rssb.rajasthan.gov.in पर Recruitment Advertisement पर उपलब्ध Apply online link का Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा।
 
इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी (Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH)) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
 
ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगें। अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।
 
आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो (01 माह से अधिक पुरानी न हो) अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में दृश्य चिन्ह (visible mark) भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प् – 
i. आधार कार्ड आधारित सत्यापनः-
 
• यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके OTR (One Time Registration) जेनरेट करता है, तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
 
• यदि OTR (One Time Registration) SSO / जन-आधार के माध्यम से जेनरेट होता है, तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगाः
 
अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी (अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि) का सत्यापन किया जावेगा।
 
ii. यदि आधार कार्ड नहीं है, तो अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित तीन में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, और जन्मतिथि
 
(प्रोफाइल विवरण) को सत्यापित करेगा:-
 
1. मूल प्रमाण पत्र विकल्पः अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा उसके पश्चात् Fetch बटन पर क्लिक करने पर डोमिसाइल/बोनाफाईड प्रमाण पत्रों (मूल प्रमाण पत्र) के डाटा से सत्यापित किया जाएगा।
 
॥. डिजिलॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प अभ्यर्थी अपने दसवीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नम्बर व जिस वर्ष में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा।
 
III. यदि अभ्यर्थी उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी:- “मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से डेढ़ घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊँगां/ होऊँगी”।
 
उक्तानुसार सत्यापन हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन भर सकेगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएँ, प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
 
अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। ई-मित्र संचालक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जावेगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक जेनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए।
 
2. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।
 
3. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
 
4. अभ्यर्थी अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं स्वयं की ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
 
आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
 
5. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र कमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
 
6. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 
7. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करे। ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424/2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
 
8. अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं/शिकायतों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करवा सकते है। इस हेतु सिटीजन कॉल सेंटर टोल फ्री नम्बर 181 पर भी शिकायत दर्ज कराने एवं उसकी सूचना प्राप्त करने की निः शुल्क सुविधा है।
 
9. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में गलत सूचना देने तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वंतत्र होगा।
 
 
10. समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.inएवं rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाईट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।
 
2. एकबारीय पंजीयन शुल्कः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावें।
 
(क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 600/-
 
(ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु – रूपये 400/- (
 
ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु रूपये 400/-
 
नोट:-
 
1. राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।
 
2. पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।

वेतनमान 

 
राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार परिचालक पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 5 देय है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।
 

पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः-

 
1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
 
2. परिचालक का लाईसेन्स एवं बैज आवश्यक ।
 
नोटः इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं परिचालक लाईसेन्स एवं बैज आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक को पूर्ण होनी आवश्यक है। अन्यथा आवेदन की अंतिम दिनांक के बाद शैक्षणिक योग्यता एवं परिचालक लाईसेन्स एवं बैज प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
 
अन्य योग्यताएँ :-
 
(1) स्वास्थ्यः उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पदके रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
 
(2) चरित्र सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।
 

आयुः

 
– आवेदक 1, जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अतः आवेदकों की आयु की गणना 01.01.2026 से की जावेगी।
 
परन्तु निगम की अधिसूचना दिनांक 13.07.2010 के अनुसार “यदि कोई प्रत्याशी किसी वर्ष में भर्ती हेतु निर्धारित आयु रखता है और उस वर्ष भर्ती नहीं होती है तो उसे अगली भर्ती हेतु आयु के लिये पात्र माना जावेगा यदि अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक नहीं हुयी हो।”
 
उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-
 
1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान:-
 
 
(क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 
 
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 
2. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होली जिन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है यहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी।
 
स्पष्टीकरण कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों / अभ्यर्थियों को देय है. वह भूतपूर्व सैनिक को मिलेगा।
 
3. विधवाओं और विवाह-विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
 
स्पष्टीकरणः विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 
4. निगम सेवा में पूर्व से कार्यरत विभागीय कर्मचारियों को राजस्थान राज्य प्रथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम-1965 के विनियम संख्या 110 (ii) के तहत अधिकतम आयु सीमा में 45 वर्ष तक शिथलन देय होगा।
 
 
5. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021, के नियम 6 (A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों (AVV and DW) को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
 
नोटः-
 
(क) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम-1965 यथा संशोधित एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
 
(ख) उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 4 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 4 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
 
(ग) राजस्थान सेवा के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिये नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 

 पेंशनः

नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी।
 

विवाह पंजीयनः 

शासन के परिपत्र क्रमांक प.6 (19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
 

पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधिः-

 
(क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 27.03.2025 से दिनांक 25.04.2025 को रात्रि 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
 
(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2025 से दिनांक 25.04.2025 को रात्रि 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेद कों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।
 

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