Assistant Director Recruitment

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसीडेंसी एरिया इंदौर
 
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग (हथकरघा ) (Assistant Director Gramodhyog (Handloom)) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन विज्ञापन क्रमांक 11/2023/02.06.2023
 
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)
आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 03.08.2023
 
महत्वपूर्ण निर्देश
 

आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश

 
1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग हेतु सहायक संचालक ग्रामोद्योग (हथकरघा (Assistant Director Gramodhyog (Handloom)) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
 
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 27.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं।
 
3. सहायक संचालक ग्रामोद्योग (हथकरघा ) (Assistant Director Gramodhyog (Handloom)) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
 

आयु की गणना 

 
1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
 
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंकसूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र मे उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।
 

शुल्क संबंधी निर्देश 

 
1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा । शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट – 02 का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा “Payment Done स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चैक स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
 
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
 

 त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश 

 
1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 01.07.2023 से 29.07.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र 250 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
 
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
 
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता हैं तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
 
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष / दिव्यांगता / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवाहर नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
 

पात्रता 

 

शैक्षणिक अर्हता

 
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
 
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उपाधि ।
 
अधिमान्य अर्हताए
 
2. हाथकरघा एवं अन्य लघु उद्योगों एवं सहकारिता से संबंधित कार्य का दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जायेगी।
 
टीप:- अंतिम चयन के स्तर पर समान अंक होने पर अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी।
 
 

रोज़गार पंजीयन

 
(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
 
(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय/ निगम/ मण्डल / उपक्रम / आयोग / बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग / कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी। (ग)
 
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।
 

 परीक्षा नियम / निर्देश 

 
1. चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, भूल निवासी रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यया समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
 
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181 / 2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा / चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./ एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।
 

 अन्य निर्देश 

 
1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई | जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
 
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
 
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे 1 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।
 
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

Important Link

फॉर्म भरना प्रारम्भ  28.06.2023
फॉर्म भरने की अंतिम तिथि  27.06.2023
आयु गणना की तिथि  01.01.2024
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